PPF Account के लिए New Update- आप भी जाने Public Provident Fund Account विलय नियम |

 

PPF Account के लिए New Update- आप भी जाने Public Provident Fund Account विलय नियम |

PPF Account के लिए New Update, अगर आपका भी Public Provident Fund Account है तो नए Rules की जानकारी जरुर पढ़े, RBI ने PPF Account पर कुछ बदलाव किया है,PPF Account में जमा राशि निर्धारित सीमा से अधिक होने पर क्या करना होगा |

इस बात का तो आप सभी को पता होगा कि Public Provident Fund Scheme के अंतर्गत 7.1% की ब्याज दर हर वर्ष प्रदान की जाती हैं। आप Public Provident Fund Scheme के तहत वित्तीय वर्ष में Minimum 500 रुपए तथा अधिकतम 1.50 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। PPF Scheme के अंतर्गत एक Financial Year में केवल एक ही ऋण लिया जा सकता हैं।

दूसरा ऋण व्यक्ति को तब तक प्रदान नहीं किया जाता जब तक वह अपना पहला ऋण ना चुका दें। Public Provident Fund Scheme निवेशकों के बीच काफी प्रसिद्ध है और निवेशकों के द्वारा यह काफी पसंद भी की जाती है क्योंकि यह एक सरल योजना हैं। PPF Scheme के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बैंक या डाकघर में केवल एक ही Account खोल सकता हैं। यदि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा खाता Account  खोलता हैं , तो इस परिस्थिति में व्यक्ति के अन्य सभी खातों को अनियमित मानकर केवल एक ही खाता चालू रखा जाता हैं।

वैसे तो कुछ मामलों में Union Finance Ministry के द्वारा कई public provident fund accounts को एक में समाहित करने की छूट भी दी है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। Ministry of Communications के अंतर्गत Post Office ने इस विषय में एक परिपत्र जारी किया है l जिसमें Account Holder द्वारा रखे गए 1 से अधिक PPF Accounts के सम्मेलन के लिए Standard Operating Procedure भी शामिल है।

Public Provident Fund Account विलय नियम

  • यदि दोनों ही Accounts में एक साथ Deposit Amount समय-समय पर Account पर लागू निर्धारित Deposit limit के भीतर जमा हुए हैं , तो उन्हें सम्मिलित करने की Permission  दी जाती है l PPF Account Holders को अपने Account को बनाए रखने का भी Option दिया जाता है। विभिन्न Operating Agencies में PPF Accounts के समामेलन के लिए दोनों Operating Agencies के बीच बातचीत करनी बहुत जरूरी होती हैं। इस प्रकार के मामलों में जमाकर्ता खाते की  Passbook के विवरण की Photocopy के साथ-साथ खाता कार्यालय में समामेलन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करेगा जहां पर वह Account बनाकर रखना चाहता हैं।
PPF Account Rules
  • यदि दोनों Provident Fund Accounts  में एक साथ जमा की गई राशि समय-समय पर लागू निर्धारित जमा सीमा से अधिक होती हैं , तो उस परिस्थिति में सीमा का उल्लंघन करने वाली अतिरिक्त राशि Customer को बिना किसी Interest के सम्मिलित किए जाने वाले Account से वापस भी कर दी जाती हैं। खाता कार्यालय में Balance Amount Transfer करने से पहले जहां पर Account को बनाए रखना हैं, Interest Entry को समायोजित किया जाता हैं 
  • जब कोई भी Public Provident Fund Account Holder डाकघर के साथ अपना Account बनाए रखने का अनुरोध करता हैं , तो उस स्थिति में India Post के द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है l Finance Ministry के द्वारा समामेलन का आदेश सुनिश्चित कर लेने के पश्चात ही सहमति दी जाती हैं।
  • यदि किसी भी व्यक्ति का एक खाता डाकघर में संचालित हो रहा है और दूसरा आप बैंक में संचालित होता हैं। परंतु ग्राहक सिर्फ डाकघर का खाता ही जारी रखना चाहता हैं , तो इस स्थिति में Bank में मौजूद Account में लेनदेन के विवरण के साथ एक Check जारी किया जाता है l इसे Post Office या विभिन्न डाकघरों में संचालित खातों को भी किसी एक डाकघर में आसानी से रखा जा सकता हैं।
  • PPF Account में जमा राशि निर्धारित सीमा से अधिक होने पर

    जब दोनों ही PF Accounts में जमा की गई राशि समय पर Account पर लागू निर्धारित सीमा के भीतर होती है , तो उस परिस्थिति में खाताधारक को अपनी पसंद के खाते को बनाए रखने का Option भी दिया जाता हैं। जहां पर एक साथ कहीं Public Provident Fund Accounts में जमा निर्धारित सीमा से अधिक राशि भी जमा हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में  Provident Fund Accounts में निर्धारित जमा सीमा का उल्लंघन करने वाली अतिरिक्त राशि Provident Fund Accounts के विलय के बाद व्यक्ति को वापस कर दी जाती है l मगर यह Amount Without Interest के दी जाती हैं।

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